एनएचआरसी की कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस आयुक्त को एक नोटिस भेजा है। यह नोटिस एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक प्रसिद्ध अभिनेता को बिना किसी चेतावनी के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
शिकायत की जानकारी
शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस दृश्य को 'खुले तौर पर' दिखाया गया, जिससे युवा दर्शकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, मंत्रालय या ओटीटी प्लेटफॉर्म 'नेटफ्लिक्स' की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आयोग की निर्देश
एनएचआरसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिकायत में उठाए गए मुद्दों की जांच करें और आयोग को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता विनय जोशी द्वारा दर्ज की गई थी। आरोप है कि रणबीर कपूर को बिना चेतावनी के प्रतिबंधित ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
कानूनी उल्लंघन
एनएचआरसी ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कानूनों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग की एक पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किए।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम का उल्लंघन
यह घटना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 और धारा 7 का उल्लंघन है। धारा 4 ई-सिगरेट के भंडारण, उपयोग और प्रचार पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 7 ऐसे उत्पादों के विज्ञापन करने वालों को दंडित करती है। आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है ताकि युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली सामग्री पर रोक लगाई जा सके।
पुलिस आयुक्त को निर्देश
नोटिस में मुंबई के पुलिस आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माताओं और आयातकों की पहचान करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसमें अभिनेता रणबीर कपूर और अन्य व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
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